धामी मंत्रिमंडल की बैठक मार्च 2024





UTTARAKHAND CABINET MEETING :
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्ताव आए। इस बीच कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। 

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कैबिनेट में चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इस एक्ट के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। इस एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इसकसे अलावा कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई।





ये हैं अहम फैसले  

  • दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान करने वालों से वसूली जाएगी। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। 
  • राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग  की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित।
  • उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा दिए जायेंगे। इससे पूर्व सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की धनराशि दी जाती थी। 
  • सयुंक्त निदेशक खनन व सयुंक्त निदेशक जिओलॉजी को अब सयुंक्त निदेशक के नाम से जाना जायेगा। 
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।
  • उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।
  • केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाती दशमेतर छात्रवृति योजना में मिलने वाली छात्रवृति की धनराशि को बढ़ाया गया है। 
  • न्याय विभाग के अंतर्गत चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद नियुक्त किया जायेगा।  




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