बड़ी खबर : उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक


नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए उत्तराखण्ड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद कोर्ट का ये निर्णय धामी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जिसके तहत 10 और 15 जुलाई को मतदान किए जाने की तारीख तय की गई थी और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान भी कर दिया गया था। साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है।

बता दें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की थी। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। 

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