पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत प्रशासकों की नियुक्ति के दिए आदेश ये होंगे प्रशासक


देहरादून : शनिवार को पंचायती राज्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक का दायित्व सौंपा है।  

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जारी आदेश के अनुसार, पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। जिसके चलते उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में नवंबर 2019 को त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव कराया गया था। लेकिन इसके बाद से ही अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका है।

ऐसे में अब राज्यपाल, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 130 की उपधारा 6 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के सभी जिला पंचायतों (हरिद्वार जिला को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला पंचायतों के प्रशासक के रूप में संबंधित जिले के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। यानी अगले अधिकतम 6 महीने तक या फिर उससे पहले चुनाव होने तक जिला पंचायत अध्यक्ष बतौर प्रशासक कार्य करेंगे।